लोकसभा में पास हुआ काला धन विधेयक

नई दिल्ली : लोकसभा में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काला धन बिल को पेश कर दिया है। इस बिल में विदेश में काला धन जमा करने वालों पर 120 फीसदी तक जुर्माने और टैक्स का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को ‘मनी बिल’ के रूप में लिया जाएगा। इसका मतलब है कि इसे राज्य सभा से पारित कराने की जरूरत नहीं होगी, जेटली ने अज्ञात विदेशी आय और परिसंपत्तियां (करारोपण) विधेयक, 2015 पेश करते हुए विपक्ष से इस पर समर्थन देने की मांग की। उन्होंने विपक्ष की इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजे जाने की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे काले धन के जमाखोरों को अपनी रकम अज्ञात स्थानों में ले जाने का मौका मिलेगा। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह विधेयक विदेश में जमा अवैध धन की समस्या से निपटने में कारगर होगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया है कि अपने पैसे को सफेद बनाने के तैयार लोगों को एक ‘कंप्लायंस विंडो’ दी जाएगी, जिस बीच उन्हें अपनी संपत्तियां घोषित करनी होंगी और 30 फीसदी कर व 30 फीसदी जुर्माना चुकाना होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विदेशी संपत्तियों की घोषणा के लिए दो महीनों का वक्त मिल सकता है और 6 महीनों के भीतर कर व जुर्माना जमा करना होगा, एक बार कंप्लायंस विंडो बंद होने के बाद काले धन के जमाखोरों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जेटली ने कहा कि अगर इसके बाद किसी की भी अघोषित संपत्ति पाई जाएगी तो उसे 30 फीसदी कर, 90 फीसदी जुर्माना देना होगा और उस आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा, इस विधेयक में विदेश में काला धन रखने वालों के खिलाफ 10 साल तक कारावास का प्रावधान है। विदेशी आय पर जानबूझकर कर चोरी करने वालों के लिए 3 से 10 साल तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

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