नई दिल्ली : केंद्र सरकार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के तहत सब्सिडी वाली विमानसीटों की न्यूनतम संख्या में बदलाव कर सकती है. विमान मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.संशोधित नियम आरसीएस के दूसरे चरण के लिए लागू होंगे, जो आगामी तीन माह में शुरू होंगे. बता दें कि आरसीएस को उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के नाम से जाना जाता है. इसके तहत उन हवाई अड्डों को जोड़ा जाना है, जहां से या तो उड़ाने नहीं हैं या फिर बेहद कम हैं. इसमें किराये की सीमा 2,500 रुपये प्रति घंटे तय की गई है. उल्लेखनीय है कि फिलहाल इस स्कीम के तहत एयरलाइनों को अपनी आधी सीटें कम किराये पर उपलब्ध करानी होती हैं. अभी इसमें कम किराये वाली सीटों की कम से कम संख्या नौ होनी चाहिए, जबकि अधिकतम सीमा 40 सीटों की है. इन सीटों पर केंद्र और संबंधित राज्य सरकारें एयरलाइनों को सब्सिडी देती हैं. अब इन छूट वाली सीटों की निचली सीमा में बदलाव का प्रस्ताव है. इस मामले में विमान मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार कुछ एयरलाइन ऑपरेटरों ने कहा है कि वे छह या अधिक सीटों वाले विमान इस स्कीम के तहत लाना चाहते हैं. उनकी मांग है कि इसके लिए कम किराये वाली सीटों की न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए. जाहिर है कि कम सीटों वाले इन विमानों में न्यूनतम संख्या का पालन सम्भव नहीं है. उन्होंने इन विमानों की उड़ानों पर भी सब्सिडी देने का अनुरोध किया है. इसके बाद मंत्रालय द्वारा सब्सिडी वाली सीटों की निचली सीमा में परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहाहै. यह भी देखें