भारतीय सेना का अपमान करने के आरोप में पूर्व CM पर दर्ज़ होगी फिर

सीतामढ़ी: जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बिहार की एक अदालत ने सीतामढ़ी के एक थाना में FIR दर्ज़ करने का निर्देश दिया है। भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से फारूक के खिलाफ यह आदेश एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया है।

जानकारी दे की सीतामढ़ी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) रामबिहारी की अदालत ने शुक्रवार को अधिवक्ता ठाकुर चंदन कुमार सिंह की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करने के बाद फर्कुख के खिलाफ सीतामढ़ी के डुमरा थाना FIR लिखने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही पुरे मामले की जाँच के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिए। बता दे की परिवाद के मुताबिक फारूक ने 27 नवंबर महीने में जम्मू एवं कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य पर सवाल खड़े करते हुए सेना की काबिलियत पर भी प्रश्र उठाया था। जिससे की भारतीय सेना का अपमान भी हुआ था।

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