BCCI ने कहा सीएसकेएल में कानूनी हैसियत की कमी

नईदिल्ली : मद्रास उच्च न्यायालय ने लोढ़ा समिति के फैसले को चुनौती देकर कड़ी चुनौती दी है. मद्रास उच्च न्यायालय में दायर याचिका के जवाब में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स में कानूनी हैसियत नहीं है.

चेन्नई सुपर किंग्स लिमिटेड को इंडियन प्रीमियर लीग से 2 साल के लिये बैन करने के न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के फैसले को चुनौती देते हुये मद्रास उच्च न्यायालय में दायर याचिका के जवाब में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स लिमिटेड की कानूनी हैसियत नहीं है और इसी कारण से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड  ने उच्च न्यायालय में दाखिल जबाब में कहा, ‘‘ चेन्नई सुपर किंग्स में कानूनी हैसियत नहीं है।

दूसरे प्रतिवादी (इंडिया सीमेंट) ने मुंबई उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, एचपीपीसी, डीपीसी के सामने सीएसके फे्रेंचाइजी के मालिक के रूप में हिस्सा लिया था। 

Related News