उच्च न्यायालय ने दी राज्यपाल रामनरेश यादव को बड़ी राहत

मध्य प्रदेश/जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्यपाल रामनरेश यादव को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ वन रक्षक भर्ती मामले में विशेष कार्य दल (एसटीएफ) की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी पर रोक लगा दी है। एसटीएफ ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पांच लोगों की सिफारिश किए जाने पर राज्यपाल यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
राज्यपाल ने इसे चुनौती देते हुए न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई के बाद बुधवार को उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
राज्यपाल की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता महेंद्र पटैरिया ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए.एम.खानविलकर और न्यायाधीश रोहित आर्या की युगल खंडपीठ ने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों के तहत प्राथमिकी पर रोक लगा दी है। इसलिए अब न राज्यपाल की गिरफ्तारी हो सकेगी और न ही उनसे पूछताछ किया जा सकेगा।

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