हाई कोर्ट ने की साईबाबा की जमानत रद्द

नागपुर : बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने नक्सलियों से कथित संबंधों को लेकर गिरफ्तार दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रफेसर जीएन साईबाबा द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. साथ ही साथ हाई कोर्ट ने उन्हें 48 घंटों के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया. बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय द्वारा प्रफेसर को लेकर अपने एक लेख में न्यायपालिका की आलोचना पर गंभीर रुख अपनाते हुए न्यायमूर्ति अरुण चौधरी ने उन्हें आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया.

बता दे की रॉय को इस मामले में 25 जनवरी तक जवाब देने को कहा है. जस्टिस चौधरी ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें समय देने से मना कर दिया और साईबाबा को पुलिस के हवाले करने के लिए कहा है.

साथ ही साथ पुलिस को निर्देश भी दिए गए है की दो दिन के भीतर वह खुद को पुलिस के हवाले नही करते है तो वह उन्हें गिरफ्तार करे.

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