ऐक्सिस बैंक पर लगाया 3 करोड़ रुपये का जुर्माना

मुंबई : नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA)अर्थात फंसे कर्ज की गणना में गड़बड़ी का दोषी पाए जाने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है .नियमों के उल्लंघन के तहत यह कार्रवाई की गई है .

इस बारे में रिजर्व बैंक ने बताया कि 31 मार्च 2016 को बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच की गई थी. इसमें एनपीए असेसमेंट संबंधी कई नियमों के उल्लंघन का पता चला था. सुनवाई के दौरान ऐक्सिस बैंक मौखिक के जवाब से असंतुष्ट होने पर जुर्माना लगाने की जरूरत महसूस की गई .वित्त वर्ष 2017 में बैंक ने आरबीआई के अनुमान से 5,633 करोड़ और वित्त वर्ष 2016 में 9,480 करोड़ के कम एनपीए की जानकारी दी थी.

बता दें कि अधोसंरचना ऋण के कारण ऐक्सिस बैंक पर बुरे ऋण का दबाव बढ़ा है.रिजर्व बैंक ने खुलासा किया है कि नियामक नियमों में कमी के कारण बैंक पर जुर्माना लगाया गया है. इसका बैंक के किसी ग्राहक के साथ अनुबंध या लेनदेन से कोई लेना-देना नहीं है.इसी तरह आरबीआई ने एक अलग मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक पर भी क्यकि शर्तों की अनदेखी के कारण 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था .

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