इलाहाबाद कोर्ट ने पॉलिथीन बैन पर जताई प्रतिबद्धता

इलाहाबाद : हर हाल में पॉलीथिन बैग को बैन करने के पक्ष में उतरी इलाहाबाद हाइ कोर्ट का कहना है कि उतर प्रदेश सरकार हर हाल में 31 दिसंबर तक पॉलिथीन के प्रयोग पर बैन लगाने के लिए अधिसूचना जारी करे। राज्य के महाअधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने अधिसूचना जारी करने के लिए समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने उन्हें 13 जनवरी तक का समय दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डा.डी.वाई.चन्द्रचुड तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की बेंच ने अशोक कुमार की जनहित याचिका पर दिया है।

इस पर राहुल अग्रवाल ने सुझाव देते हुए कहा कि सड़क पर लगे लाइटों को एलईडी से रिप्लेस करने पर निगम के खर्च में कमी आएगी। इस पर कोर्ट ने निगम को विचार करने को कहा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने सफाई और सेनिटेशन के लिए भी कई सुझाव दिए है। इलाहाबाद में बजट की कमी के कारण प्रशासन का कार्य प्रभावित हो रहा है।

कोर्ट ने इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से 75 करोड़ की सहयोग राशि लेने पर भी विचार करने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि सफाई होना अति आवश्यक है। पॉलिथीन के प्रयोग से नालियाँ जाम होती है और गंदगी फैलती है, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।

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