अंगार हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास

चतरा : एडीजे द्वितीय प्रकाश दुबे की अदालत ने सोमवार को बहुचर्चित सहदेव अंगार हत्याकांड के मुख्य आरोपी मनोज लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए अदालत ने धारा 302 में आजीवन कारावास और 10 हजार जुर्माना लगाया, वहीं धारा 168 के तहत एक साल की सजा सुनाई. 7 अप्रैल को आरोपी को दोषी ठहराया गया था.

गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 1992 को यादव नगर टंडवा में दुर्गा पूजा के कार्यक्रम के दौरान आरोपियों ने सहदेव यादव अंगार, उनके भाई राम बालक यादव व ग्रामीण विनोद प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस हमले में दो दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए थे.

ज्ञातव्य है कि इस तिहरे हत्याकांड को लेकर तत्कालीन समय में खूब हंगामा मचा था. इस हत्याकांड में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया था उन्हें अदालत के इस फैसले से थोडा सुकून मिला होगा. हालाँकि खो चुके व्यक्तियों की भरपाई नहीं हो सकती.

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