पैकेट के 85 फीसदी हिस्से पर छापना होगी चित्र चेतावनी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तम्बाकू और सिगरेट कम्पनियों को बड़ा झटका दिया. कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से तम्बाकू प्रोडक्ट पैकेट के 85 फीसदी हिस्से को ग्राफिक हेल्थ वार्निंग से कवर करना होगा. कम्पनियों को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कर्नाटक हाइकोर्ट के पास भेज दिया.

इस सम्बन्ध में अधिसूचना स्वास्थ मंत्रालय ने जारी की थी. कम्पनियों को इसे 1 अप्रैल से लागू करना था. लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में इस नियम को लागू करने पर स्थगन आदेश दे दिया था. जस्टिस पीसी घोष की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने विभिन्न हाई-कोर्ट में लंबित पड़े सभी तम्बाकू प्रोडक्ट पिक्चर से जुड़े मामले कर्नाटक हाईकोर्ट भेजने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट को सभी मामले 8 सप्ताह में निपटाने के भी निर्देश दिए|

बेंच ने कहा कि किसी भी कोर्ट यहां तक की सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कर्नाटक हाईकोर्ट के रास्ते में नहीं आएगा. सभी मामले दुबारा सुने जाएंगे. विभिन्न हाईकोर्ट में फ़िलहाल 27 मामले लंबित हैं. सुनवाई सिंगल बेंच या डिविजन बेंच में करने का निर्णय हाई कोर्ट पर छोड़ दिया|

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