हत्या के तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा

बक्सर : बक्सर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम एके श्रीवास्तव ने बिंदा देवी हत्या प्रकरण में दोषियों को सजा सुनाई है. हत्या के आरोप में दोषी पाये गए डिहरी राजपुर के निवासी मुन्ना चौधरी, सुनील चौधरी एवं वीरेंद्र चौधरी को उम्र कैद की सजा दी गयी है.    2012 का है मामला

बिंदा देवी बुरी तरह जली हालत में पुलिस के पास लायी गयी थी. बिंदा देवी ने पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया था कि उसके पति सुनील चौधरी, देवर मुन्ना चौधरी एवं वीरेंद्र चौधरी ने मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जलाया था. बिंदा देवी ने मौत से पहले पुलिस को जानकारी दी थी कि उसके पति सुनील चौधरी के नाजायज संबंध का विरोध करने पर उसे आग के हवाले किया गया था. बिंदा का कहना था कि  उसके पति के उसकी भाभी के साथ नाजायज ताल्लुक थे.    गंभीर रुप से जलने के कारण उसका इलाज संभव नहीं था ऐसे में डॉक्टरों ने उसे वापिस भेज दिया और उसकी मौत हो गयी. इस मामले में सभी गवाहों की  न्यायालय द्वारा गवाही ली गयी तथा अभियुक्तों पर हत्या के आरोप सिद्ध हो गए. जिसके बाद न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा का आदेश दिया गया. 

इस मामले में सरकार की तरफ से अधिवक्ता सरिता सहाय ने बहस भागीदारी ली थी. इसके मामले आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर आरोपियों को एक माह का अतरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

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