प्ले स्कूलों में लागू हुआ 25 फीसदी EWS कोटा

नई दिल्ली : अब से दिल्ली के सभी प्ले स्कूलों में भी 25 प्रतिशत EWS कोटा लागू करने के आदेश दिए हैं. दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार ये नियम प्ले स्कूलों/क्रेच्स/नर्सरी (प्री-स्कूल)/प्री-प्राइमरी स्कूलों पर लागू होगा. ये नियम उन सभी स्कूलों पर लागू होगा, जिन्हें सरकारी एजेंसियों/DDA द्वारा भूमि आवंटित की गई है.

क्या है आदेश?

आदेश के अनुसार अब स्कूलों को अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर EWS कोटा की जानकारी देना होगी. आदेश के अनुसार स्कूल EWS कोटे वाले छात्रों से किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन शुल्क या अन्य कोई भी शुल्क नहीं वसूल सकेंगे. इतना ही नहीं अब नए नियमों के अनुसार स्कूलों को EWS कोटे के तहत आने वाले हर आवेदन के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा.

यदि किसी छात्र को इसके तहत एडमिशन नहीं मिल पाता है तो स्कुल प्रशासन को उसका कारण बताना होगा. बता दें कि अगर EWS कोटे के तहत यदि आवेदन सीटों की संख्या से ज्यादा आते हैं तो ‘ड्रॉ ऑफ लॉट्स’ प्रक्रिया द्वारा छात्रों का चयन किया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया के दौरान अभिभावक वहीँ उपस्थित  रहेंगे.

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