विकलांगो को नौकरियों में अायु सीमा में मिलेगी 10 वर्ष की छूट

नई दिल्ली: केंद्र सरकार सीधी भर्ती वाली सेवाओं के मामले में दृष्टि बाधित, बधिर और चलने-फिरने में विकलांग या सेरेब्रल पल्सी के शिकार लोगों को उम्र में दस वर्ष की छूट प्रदान करेगी. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की और से निर्धारित किए गए नवीन नियमों के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को 15 वर्ष की छूट मिलेगी जबकि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को 13 वर्ष की छूट प्रदत होगी.

नवीन नियमों के अनुसार, यह छूट इसी शर्त के साथ मान्य है कि आवेदक की अधिकतम आयु 56 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. खुली प्रतियोगी परीक्षा में इससे पहले समूह ‘ए’ और ‘बी’ के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष छूट (एससी-एसटी) के लिए दस वर्ष और ओबीसी के लिए आठ वर्ष का प्रावधान किया गया था.

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से समूह ‘सी’ और ‘डी’ के पदों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में दस वर्ष की छूट का प्रावधान दिया गया था.

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