LOVE का मतलब शारीरिक संबंद्ध के लिए हाँ करना...

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आजकल चल रहे लव अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है. अदालत का कहना है कि अगर कोई पुरुष किसी भी महिला के साथ अफेयर में है तो इसका ये मतलब नही है कि उसे महिला के द्वारा शारीरिक संबंद्ध बनाने की अनुमति मिल गयी हो. कोर्ट ने यह फैसला एक 26 साल की महिला के साथ शारीरिक संबंद्ध बनाने वाले राजीव मौर्य को लेकर लिया है. 
कोर्ट ने राजीव को 10 साल कैद की सजा भी सुनाई है और साथ ही यह भी आश्वासन भी दिया है कि यह सही नहीं माना जायेगा कि कोई लव अफेयर्स को ही शारीरिक संबंद्ध के लिए लड़की की हाँ समझले. सूत्रों से पता चला है कि महिला और राजीव दोनों दिल्ली के पहाड़गंज के रहनेवाले है और पडोसी है. राजीव अपने साथ महिला को एक दोस्त के बर्थडे की पार्टी का बहन बनाकर पास ही स्थित एक होटल में ले गया. होटल में राजीव ने पहले से ही कमरा बुक कर लिया था. 
महिला के दवारा संबंद्ध बनाने पर जब बार बार विरोध किया गया तो राजीव ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दी और महिला के साथ तीन बार रेप किया. इसके बाद जब महिला रोने लगी तो राजीव ने उसे यह भी कहा कि वह उसकी माँ से दोनों की शादी की बात करेगा लेकिन जब बाद में वह मुकरने लगा तो महिला ने घर पर यह बात बताई और इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई. बाद में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट में भी अपना फैसला सुनाया.

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