हाई कोर्ट ने कहा - महिलाये बदले के लिए सहमति से बनाये गए संबंधो को बताती है बलात्कार
हाई कोर्ट ने कहा - महिलाये बदले के लिए सहमति से बनाये गए संबंधो को बताती है बलात्कार
Share:

नई दिल्ली-  दिल्ली हाईकोर्ट  में जस्टिस प्रतिभा रानी ने एक फैसले पर सुनवाई करते हुए कहा कि महिलाये पुरुष से ब्रेकअप के बाद मर्ज़ी से बनाये गए संबंध को बलात्कार  बताकर शिकायत दर्ज़ कराती है. ऐसे मामलो की ठीक तरह से जांच की जानी चाहिए. आपको बता दे कि हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा रानी ने ये टिप्पणी करते हुए एक शख्स को रिहा कर दिया. जिसपर एक महिला ने शादी का वादा कर बलात्कार करने का आरोप लगया था.

गौरतलब है कि एक 29 वर्षीय महिला ने पुरुष पर शादी का वादा कर बलात्कार का आरोप लगाया था. जिसमे कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान महिला ने पुरुष से 2015 में  शादी कर ली. जिसके बाद कोर्ट में माफ़ी की अपील पर पिछले साल मार्च में पुरुष को बरी कर दिया गया. वही कुछ समय बाद महिला ने दोबारा अपने पति पर घरेलु हिंसा का आरोप लगाया और महिला के वकील के अनुसार कोर्ट में पति पर शादी के पहले लगाए बलात्कार के आरोप पर भी सजा सुनाई  जानी चाहिए. लेकिन मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा रानी ने पति को  बरी कर दिया. 

बता दे कि जस्टिस प्रतिभा रानी ने अपने फैसले में कहा- ये अदालत महसूस करती है, कि कई बार दोनों शख्स (महिला और पुरुष) आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं. जब किन्हीं वजहों से ब्रेकअप हो जाता है तो महिला बदला लेने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाती है.जिसमे वो आपसी सहमति से बनाए हुए संबंधो को बलात्कार बताती है. साथ ही जस्टिस प्रतिभा ने कहा कि ऐसे मामलों कि कथित जाँच होने चाहिए.वही इस मामले में पुरुष को बरी कर दिया.

देश के विभिन्न हाई कोर्ट में निकली है भर्तियां, जल्द करें आवेदन

सिक्किम उच्च न्यायालय के 3 पदों पर भर्ती जल्द करे आवेदन

इंदु सरकार के खिलाफ संजय गांधी की कथित बेटी ने HC में लगाई पिटीशन

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -