1 जुलाई से फ़ोन पर बात करना पड़ेगा महंगा
1 जुलाई से फ़ोन पर बात करना पड़ेगा महंगा
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नई दिल्ली। करीब दो माह बाद यदि आप फोन पर किसी से चर्चा करेंगे तो आपकी जेब कुछ अधिक ढीली हो सकती है। जी हां, ऐसा होगा वस्तु एवं सेवा कर विधेयक के कारण। मिली जानकारी के अनुसार यह कर 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इसके बाद दूरसंचार सेवाओं पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की स्टेंडर्ड दर 18 प्रतिशत तय हो जाएगी। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने विभिन्न सेवाओं पर लगने वाली दरों को तय किया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधेयक में ये दरें 5,12,28 आदि स्लैब में हैं। इन सेवाओं पर 15 प्रतिशत कर आरोपित किया जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जीएसटी आरोपित नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल द्वारा सेवाओं हेतु गुड्स एंड सर्विस टैक्स की रेट को तय किया गया है। यह कर आरोपित किए जाने के लिए मनोरंजन कर का सेवा कर में विलय कर दिया गया है।जीएसटी लागू किए जाने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। जिनमें यह तय किया गया है कि रेलवे की गैर एसी यात्रा पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल नहीं लगेगा। इकोनाॅमिक श्रेणी की हवाई यात्रा पर जीएसटी 5 प्रतिशत की दर से और बिजनेस क्लास में 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा।

कर के दायरे में विज्ञापन सेवा को 5 प्रतिशत की दर पर लाया गया है। 3 जून को एक बैठक का आयोजन होगा जिसमें सोने,बायो डीजल,बीड़ी,सिगरेट,फुटवियर,टेक्सटाइल्स पर कोई फैसला नहीं हुआ। इनकी दर 3 जून को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में तय होगी। इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी में सर्विस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलेगा।

इस कारण टैक्स स्लैब में जो टैक्स हैं प्रभावी दर उससे कम होगी।इतना ही नहीं जो कैब सेवाऐं ऐप आधारित हैं जैसे ओला व उबर इन पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। इन्हें कुछ राहत प्रदान की गई है। अब तक इन पर 6 प्रतिशत की दर से सर्विस टैक्स लगाया जाता है। अब होटल व रेस्टोरेंट में शराब का सेवन और भोजन महंगा हो सकता है।

दरअसल करीब 50 लाख रूपए तक के वार्षिक कारोबार पर रेस्टोरेंट में भोजन करने पर 5 प्रतिशत, नाॅन एसी रेस्टोरेंट में 12 प्रतिशत। शराब परोसने वाले एसी रेस्टोरेंअ में 18 प्रतिशत व फाइव स्टार होटल के रेस्टोरेंअ पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। फिल्मकार्ट व स्नैपडील जैसी ईकाॅमर्स कंपनियां भी कर के दायरे में हैं ।

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