अप्रैल से BS-III वाहनों की बिक्री की तो देना होगा जुर्माना
अप्रैल से BS-III वाहनों की बिक्री की तो देना होगा जुर्माना
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सरकार व्दारा पारित नियम के तहत अप्रैल से BS-IV मानक लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबित इसके बाद यदि किसी कंपनी ने इससे पहले के मानकों पर आधारित गाड़ियों की सेल की तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। अपेक्स कोर्ट की बेंच के अनुसार, केंद्र ने नए एमिशन प्रॉजेक्ट के लिए काफी पैसा खर्च किया है और अगर इसके बाद भी मैनुफैक्चरर्स प्रदूषण फैलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है तो फिर उन्हें उसकी भरपाई करनी होगी। 

कुछ दिनों पहले मैनुफैक्चरर्स ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें प्रॉड्यूस हो चुके वाहनों के निस्तारण के लिए कुछ समय दिया जाए। मैनुफैक्चरर्स की दलील थी कि इससे पहले जब BS-II और BS-III (क्रमशः 2005 और 2010 में) मानक आए थे, तब निर्धारित तारीख के बाद वाहनों के रजिस्ट्रेशन जारी रहे थे, बस आगे होने वाले उत्पादन पर रोक लगायी गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। 

इन सभी बातो को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इसके लिए तीन उपाय किए जा सकते है। 
1. इन गाड़ियों की सेल पर बैन लगा दिया जाए।
2. इनका रजिस्ट्रेशन जारी रखा जाए, लेकिन इन्हें बड़े शहरों में चलने के आदेश न दी जाए।
3.इनके उत्पादक इसके लिए सरकार को फाइन देकर, उसके खर्चे की पूर्ती करें।

 

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