Sep 24 2016 02:39 PM
मुम्बई : नियमनों को उदार करने संबंधी मिले कई ज्ञापनों पर कदम उठाते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनियों को सार्वजनिक पेशकश में स्टाफ कोटा के तहत अपने कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक के शेयर आवंटित कर सकेंगी. बता दें कि अभी तक यह सीमा दो लाख रुपये है.
इसके अलावा सेबी से कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटा में दो लाख रुपये की मौजूदा सीमा के बाद अनुपातिक आधार पर कम सबस्क्रिप्शन का भी आग्रह मिला है.
उल्लेखनीय है कि सेबी (पूंजी जारी करने और खुलासा अनिवार्यता) नियमनों के तहत कोई भी जारीकर्ता अपने कर्मचारियों के लिए कोटा आरक्षित कर सकता है जो कंपनी के निर्गम के बाद पूंजी का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए.
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