निजता के अधिकार पर आज SC सुनाएगी फैसला
निजता के अधिकार पर आज SC सुनाएगी फैसला
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नई दिल्ली : निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ गुरुवार को करेगी. इस मामले में पूरी बहस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गत दो अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

उल्लेखनीय है कि निजता के अधिकार पर बहस आधार योजना में बायोमीट्रिक डाटा और सूचनाएं एकत्र करने को लेकर शुरू हुई . इसे चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की दलील है कि बायोमीट्रिक डाटा और सूचनाएं एकत्र करने से उनके निजता के अधिकार का हनन होता है. हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व निर्णयों में आठ और छह न्यायाधीशों की पीठ ने निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना है. इसलिए भारत सरकार और याचिकाकर्ताओं ने इस मुद्दे को बड़ी पीठ द्वारा सुने जाने की अपील की थी.

बता दें कि इस मामले के लिए नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई है जिसमे पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर हैं. उनके अलावा पीठ में जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस आरके अग्रवाल, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एएम सप्रे और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं. इस मामले को लेकर सरकार और विरोधियों की अपनी -अपनी दलीलें हैं. स्मरण रहे कि सुनवाई के दौरान ही सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन पर सुझाव और डेटा प्रोटेक्शन विधेयक तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी गठित की जा चुकी है.

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