सुप्रीम कोर्ट ने केरल लव जिहाद पर NIA को दिया जांच का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने केरल लव जिहाद पर NIA को दिया जांच का आदेश
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नई दिल्ली: केरल में सामने आये चर्चित लव जिहाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को जाँच के आदेश दिए है. जिसमे क मुस्लिम शख्स द्वारा हिंदू महिला का कथित तौर पर धर्म बदलवाकर उससे निकाह किया गया था, किन्तु हाई कोर्ट ने इस निकाह को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) को इस मामले में जाँच के आदेश के साथ यह जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरवी रवीन्द्रन की देखरेख में होगी. जिसके बाद इस पर फैसला लिया जायेगा.

यह था मामला- केरल में एक मुस्लिम शख्श ने एक हिन्दू महिला का धर्म परिवर्तन करा कर उससे निकाह किया था. हादिया नामक महिला ने मुस्लिम शख्स शफीन जहां से दिसंबर 2016 में निकाह किया था. आरोप है कि निकाह से पहले महिला का धर्म परिवर्तन कराया गया था. केरल हाईकोर्ट ने 24 मई को इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए निकाह को रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि ये देश में महिला की आजादी का अपमान है. साथ ही केरल पुलिस से कहा था कि वह ऐसे अन्य मामलों की भी जांच करे.

आरोप है कि महिला को ISIS ने सीरिया में अपने मिशन में भर्ती किया था. शफीन जहां ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से जाँच करवाने के आदेश दिए गए है. 

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