मधुर भंडारकर को मारने की साजिश में प्रीति जैन को 3 साल की सजा
मधुर भंडारकर को मारने की साजिश में प्रीति जैन को 3 साल की सजा
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मुंबई. शुक्रवार को मॉडल प्रीति जैन को मुंबई सेशन कोर्ट ने फिल्ममेकर मधुर भंडारकर के मर्डर की साजिश रचने के केस में दोषी करार दिया है. जिसके तहत कोर्ट ने प्रीति को तीन वर्ष जेल की सजा सुनाई है. बाद में कोर्ट ने प्रीति सहित दो लोगो को जमानत दे दी. साथ ही सजा को निलंबित करते हुए हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है.

जानकारी दे दे कि प्रीति जैन में 2004 में मधुर भंडारकर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था. प्रीति जैन यह आरोप साबित करने में नाकामयाब रही थी. प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, प्रीति ने 2005 में गैंगस्टर अरुण गवली के गुर्गे नरेश परदेसी को भंडारकर की हत्या की सुपारी दी थी. यह भी आरोप था कि प्रीति ने भंडारकर की हत्या करने के लिए परदेसी को 75 हजार रुपए दिए थे. हत्या की साजिश का खुलासा तब हुआ जब गवली के वकील ने अग्निपदा पुलिस को अलर्ट भेजा.

वकील ने पुलिस को बताया कि भंडारकर की हत्या न होने पर प्रीति जैन अपने पैसे वापस मांग रही है. लगभग एक सप्ताह तक पुलिस ने मामले की जाँच की और 10 सितंबर 2005 को केस दर्ज कर लिया. पुलिस ने परदेसी के साथ वर्सोवा पुलिस स्टेशन की मदद से प्रीति को भी पकड़ा.

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