नई दिल्ली- अगर आप कोई मोबाइल नम्बर लेने की फीराक में हैं तो हम आपको बतादे। अब आपको बिना आधार कार्ड के कोई भी नम्बर नही मिलेगा। अब चाहे आप प्रीपेड़ नम्बर लो या फिर पोस्टपेड़ सभी के लिए आधार नम्बर जरुरी हैं। एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किया है।
क्या कहा गया नोटिस में-
इस नोटिस में कहा गया है कि ‘देश के सभी नंबरों को दोबारा से e-KYC प्रक्रिया के जरिए वैरिफाई करना होगा। जो भी नंबर वैरिफाई नहीं होगा या आधार से लिंक नहीं होगा तो वह नंबर 6 फरवरी 2018 के बाद भारत में गैरकानूनी होगा और बंद कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रेंद देश में जल्द ही प्रीपेड मोबाइल नंबरों का वेरिफिकेशन शुरू करे।
उपभोक्ता के सही पाए जाने पर ही नंबर जारी रखने दिया जाए।
इस वक्त केंद्र की तरफ से एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया था कि पोस्ट पेड मोबाईल उपभोक्ताओं की पहचान में कोई समस्या नहीं है। लेकिन 90 फीसदी से ज़्यादा नंबर प्रीपेड हैं।
चीफ जस्टिस जे एस खेहर और एन वी रमना की बेंच ने केंद्र की दलीलों को स्वीकार किया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।
सरकार इस बात की कोशिश करे कि सारी प्रक्रिया एक साल के भीतर पूरी हो जाए।
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