पारित हुआ मोटर व्हीअकल अमेंडमेंट बिल, अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ना होगा महंगा
पारित हुआ मोटर व्हीअकल अमेंडमेंट बिल, अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ना होगा महंगा
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सड़क हादसे के आकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनकी कई वजह है। आकड़ो के मुताबिक देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा लोग सड़क हादसे में अपनी जान गवा बैठते हैं। हाल ही में अगस्त 2016 में लोकसभा में पेश किया गया मोटर वाहन अधिनियम पास हो गया है। अब केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने मार्च 31, 2017 को बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी है और 10 अप्रैल, 2017 को बिल लोकसभा में पारित कर दिया गया।

वो कहते है ना डर सबको लगता हैं तो हो सकता है लोग डर की वजह से ही यातायात के नियमों का पालन कर ले। क्योकि इस बिल के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को भारी मात्रा में जुर्माना भरना पड़ेगा। ट्रैफिक नियमों को देखते हुए इस बिल में थोड़े बदलाव किए गए है। आइए जाऩे इस बिल के द्वारा जारी नियम-

मोटर वाहन अधिनियम-

1.सबसे पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इस विधेयक में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, टैक्सी एग्रीगेटर्स का नियमन और सड़क सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में मोटर यान हादसा कोष है, जो कुछ निश्चित प्रकार के हादसों के लिए सड़क पर चलने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान कराएगा।

2.जेल मोटर व्हीकल एक्ट 2016 के अनुसार यदि नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान दुर्घटना होती है तो गाड़ी के मालिक को 3 साल जेल की सजा और पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा दिलाया जाएगा। 

3.मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने की राशि को 2000 से बढ़ाकर 10000 रुपए कर दिया गया है। 

4.बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लिया जाएगा। इसके अलावा फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक वाहनों की चोरी रोकने और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंसों पर रोक लगाने के लिए इस बिल में इलैक्ट्रोनिक रजिस्ट्रेशन जैसे नियम शामिल है। स्थायी लाइसेंस के लिए लोगों को कंप्यूटर के जरिए परीक्षा देनी होगी। बिना परीक्षा के लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे।

5.रेड लाइट तोड़ने पर 1000 का जुर्माना इस विधेयक के मुताबिक हेलमेट न लगाने पर आपको 2500 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा। साथ ही गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

6.इसके अलावा बिना बीमा के ड्राइविंग के लिए 2,000 रुपये, जिसे 1,000 रुपये से बढ़ा दिया गया है। सड़क के नियमों के उल्लंघन के मामले में 100 रुपये से 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों के ऊपर उल्लंघन के लिए लाइसेंस जब्त कर सकते हैं या निलंबित किया जा सकता हैं।

 

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