धारदार हथियार के लिए लगेगा अब लाइसेंस
धारदार हथियार के लिए लगेगा अब लाइसेंस
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नई दिल्ली: हाल में मिली जानकारी में पता चला है कि सरकार ने धारदार हथियार रखने के नियम के साथ लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है. जिसमे आने वाले समय में यदि किसी के पास तलवार या चाकू जैसे धारदार हथियार मिले तो पुलिस उससे लाइसेंस मांग सकती है. इस व्यवस्था को सरकार जल्दी ही लागु कर सकती है. जिसमे आपको 500 रूपये कि कीमत चुकाकर लाइसेंस बनवाना होगा. वही लाइसेंस नही पाए जाने पर आपके खिलाफ दंडात्मक कारवाही भी की जा सकती है. 

आपको बता दे कि 1984 के पहले चाकू व अन्य धारदार हथियार रखने के लिए सरकार लाइसेंस जारी करती थी. अब एक बार फिर से यह व्यवस्था बहाल की जा रही है. जिससे तीन दशक वाला दौर फिर से लौटता दिखाई दे रहा है. केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय से धारदार हथियार, जैसे तलवार, भाला, चाकू के लिए लाइसेंस लेना होगा. वही शुरुआती दौर में 500 रुपए इसकी लाइसेंस फीस चुकाना होगी. इसके बाद 100 रुपए प्रति वर्ष देकर चाकू या तलवार घर में रखा जा सकेगा.

लाइसेंस देने के लिए व्यक्ति का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा जायेगा. वही  राज्य सरकार द्वारा इसके लिए अलग से गाइड लाइन बनायीं जाएगी. इसके बाद ही लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे.

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