जियो ने कहा, हमारी फ्री सेवा है वैध
जियो ने कहा, हमारी फ्री सेवा है वैध
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रिलायंस जियो और टेलीकॉम कंपनियों में चल रही प्रतिस्पर्धा में जहां टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगा रही है. ऐसे में टेलीकॉम कंपनिया रिलायंस की जियो सेवा के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है. जिसमे जियो की फ्री सेवा का कड़ा विरोध किया जा रहा है. इसके साथ ही हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय में वोडाफोन इंडिया की याचिका सुनवाई के दौरान रिलायंस जियो ने कहा है कि दूरसंचार नियामक ट्राई ने ग्राहकों को उसकी मुफ्त पेशकशों को पूरी तरह वैध बताया है. जियो द्वारा किसी भी प्रकार से नियमो का उलंघन नही किया जा रहा है.

न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अदालत में हुई इस सुनवाई में वोडाफोन इंडिया ने याचिका दायर कर रिलायंस जियो पर ट्राई के शुल्क दर आदेशों के ‘खुल्लमखुला उल्लंघन‘ का आरोप लगाया है. वही जियो ने इसे सिरे से नकार दिया है. इस पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी. वही इससे पहले अदालत को बताया गया कि दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) कुछ मुद्दों पर 20 फरवरी को विचार करेगा.

बता दे कि रिलायंस जियो द्वारा अपने यूज़र्स के लिए सितंबर महीने से वॉइस कालिंग और फ्री इन्टरनेट दिया जा रहा है. इस सेवा को अब 31 मार्च तक फ्री कर दिया है, जिसका विरोध टेलीकॉम कंपनियों द्वारा शुरू से ही किया जा रहा है. ट्राई द्वारा इस मामले में पहले भी सफाई दी जा चुकी है. वही हाल में ट्राई ने जियो के ऑफर को वैध बताया है. ट्राई के इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियां खुश नही है. जिसमे वह जियो की इस सेवा का विरोध कर रही है. 

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