इस्लामाबाद: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा अदालत की अवमानना मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने को चुनौती दी है. इसे लेकर उन्होंने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में एक याचिका दायर की है.
उल्लेखनीय है कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में यह याचिका खान के वकील बाबर अवान ने दायर कर कहा कि ईसीपी को इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कोई हक़ नहीं है. अवान के अनुसार 12 अक्टूबर को आयोग द्वारा जारी किया गया वारंट असंवैधानिक है.
बता दें कि इमरान खान के खिलाफ अवमानना याचिका 23 जनवरी को पीटीआई के असंतुष्ट सदस्य अकबर एस. बाबर ने दायर की थी, जिन्होंने 2011 में खान के ऊपर कथित तौर पर पार्टी में आंतरिक भ्रष्टाचार और पार्टी के लिए अवैध धन जुटाने का आरोप लगाया था.खान ने चुनाव आयोग के सामने पेश होने वाले आधा दर्जन समन को नजरअंदाज किया था. इस मामले में इमरान खान का कहना है कि संसद के किसी सदस्य के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने का हक आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है.
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