नई दिल्ली: हाल में एक जुलाई से केंद्र सरकार ने पुरे देश में 'एक देश एक टैक्स' के रूप में जीएसटी लागु कर दिया है. वही अब इसके बारे में अहम जानकारी सामने आयी है, जिसमे कहा गया है कि 50 हजार से ज्यादा का गिफ्ट देने पर पर वह जीएसटी के दायरे में आएगा और उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना पड़ेगा. हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इस पर जीएसटी कितना लगाया जायेगा किन्तु अब किसी को दिए जाने वाला गिफ्ट भी जीएसटी के दायरे में आ गया है, जिसमे 50 हजार से ज्यादा का गिफ्ट देने पर टैक्स देना पड़ेगा.
गिफ्ट पर लगने वाला यह जीएसटी वस्तुओं पर निर्धारित किये गए टैक्स के अनुरूप भी हो सकता है.
बता दे कि जीएसटी लागु होने के बाद सभी वस्तुओं के करो में बदलाव हो गया है, जिसमे जीएसटी कर को अलग अलग रूप में निर्धारित किया गया है. ऐसे में अब किसी को 50 हजार से ज्यादा का गिफ्ट देने पर उस पर लगने वाला गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना होगा.
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