GST लागू होने के बाद तम्बाकू उत्पादों पर लगेगा 290 प्रतिशत सेस
GST लागू होने के बाद तम्बाकू उत्पादों पर लगेगा 290 प्रतिशत सेस
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नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल ने गुरुवार को पहली जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. काउंसिल की बैठक में गुरुवार को एसजीएसटी (राज्य जीएसटी) और यूटीजीएसटी (केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी) विधेयकों के मसौदे पर भी मुहर लगा दी गई है.

उल्लेखनीय हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की यहां हुई 12वीं बैठक में एसजीएसटी और संघ शासित क्षेत्रों के लिए यूटीजीएसटी विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी गई. जिसके तहत जीएसटी लागू होने पर तंबाकू उत्पादों पर सेस (उपकर) की दर अधिकतम 290 फीसदी और पान मसाले पर 135 फीसदी रखने का निर्णय किया गया है. विशेष बात यह है कि बीड़ी और चबाने वाले तंबाकू पर भी सेस लगेगा, लेकिन अभी इसकी दरें तय नहीं की गई है.

बता दें कि काउंसिल ने पूर्व में मंजूर किए गए सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी), आईजीएसटी (इंटीग्रेटेड जीएसटी) और क्षतिपूर्ति विधेयकों को भी मामूली बदलाव के साथ अंतिम रूप दे दिया.अब इनमें एसजीएसटी को छोड़कर बाकी चार विधेयक केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएंगे.जेटली ने कहा कि काउंसिल की 13वीं बैठक 31 मार्च को दिल्ली में होगी. इसमें जीएसटी कानूनों के तहत लागू होने वाले नियमों के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा.

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