GST लागू होने से पहले सरकार ने दी नियमों में छूट
GST लागू होने से पहले सरकार ने दी नियमों में छूट
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नई दिल्ली : 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी के चार दिन पहले सरकार ने नियमों में बड़ी छूट देने का एलान कर व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की है.जबकि दूसरी ओर इसके विरोध में 30 जून को प्रस्तावित भारत बंद के लिए बैठकें किये जाने की खबर है.सरकार ने स्रोत पर कर कटौती यानी (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रह यानी (टीसीएस) के प्रावधानों का क्रियान्वयन टालने के साथ ही ई-कॉमर्स पर सामान बेचने वाली छोटी कंपनियों को पंजीकरण से छूट दे दी है.

मिली जानकारी के अनुसार एक जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी में आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय ई-कामर्स कंपनियों को एक प्रतिशत टीसीएस संग्रह करने की जरूरत नहीं होगी. सीजीएसटी कि नए कानून में अधिसूचित इकाइयों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस तथा टीसीएस से जुड़े प्रावधान को आगे टालने का फैसला किया है.इसका उद्देश्य जीएसटी का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है.

बता दें कि बीस लाख रुपये से कम कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों को भी ई-कामर्स पोर्टल के जरिये स्वयं का पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने यह कदम स्रोत पर कर कटौती के पात्र व्यक्तियों, ई-कॉमर्स कंपनियों और उनके आपूर्तकर्ताओं को इस ऐतिहासिक कर सुधार के लिए तैयार करने के लिए उठाया गया है.उधर, ई-कॉमर्स परिचारकों का पंजीकरण रविवार से शुरू हो गया  है.

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