पैन कार्ड और मोबाईल नंबर के बाद अब ड्राइविंग लायसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया जाने वाला है. केंद्र सरकार के नए निर्णय के अनुसार, आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में पहचान के लिए जरुरी कर दिया जाएगा. अधिकतर लोग अलग अलग राज्यो में कई ड्राइविंग लायसेंस बनवा लेते है, किन्तु आधार से जुड़ जाने पर अलग-अलग राज्यो में ड्राइविंग लायसेंस बनवाना मुमकिन नहीं होगा.
ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास ऐसे कई केसेस आते है, जिसमे किसी का ड्राइविंग लायसेंस रदद् भी कर दिया तो वह व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से फर्जी पहचान पत्र और रिश्वत के माध्यम से लायसेंस बनवा लेता था. इसे रोकने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया जाने वाला है. इसके बाद एक ऐसा चैनल बनाया जाएगा जिससे कोई भी व्यक्ति कई लायसेंस नहीं बनवा पाएगा.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सड़क परिवहन मंत्रालय ने आधार से ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने की इस योजना पर काम शुरू हो गया है. ये नया नियम अक्टूबर से लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है. अब तक अधिकतर राज्यों में अभी तक आरटीओ मैन्युअल सिस्टम पर काम किया जा रहा था किन्तु नई योजना के तहत अब नेशनल इन्फॉर्मैटिक्स सेंटर की टीम डिजिटल कर रही है.
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