चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में तीसरे पक्ष की याचिका खारिज
चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में तीसरे पक्ष की याचिका खारिज
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चंडीगढ़ : चंडीगढ़ के बहुचर्चित हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के पुत्र विकास बराला व उसके एक दोस्त पर वरिष्ठ आइएएस की बेटी वर्णिका से छेड़छाड़ के मामले में एक व्यक्ति द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता वकील रंजन लखनपाल ने जनहित याचिका दायर की थी. इसमें पुलिस द्वारा विकास बराला और आशीष को थाने में वीआई पी ट्रीटमेंट दिए जाने पर आपत्ति लेते हुए निष्पक्ष जाँच पर संदेह जाहिर किया गया था. बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की. इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि जब प्रभावित लड़की पुलिस की कर्रवाई से संतुष्ट है तो थर्ड पार्टी का इसमें क्या भूमिका है. जस्टिस एसएस सारों और जस्टिस अवनीश झिंगन की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले में दिए गए फैसले के अनुसार अपराधिक मामले में जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है. वह भी किसी तीसरे पक्ष द्वारा. इस आधार पर याचिका ख़ारिज कर दी.

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