केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्कूल बसों में हो रही लापरवाही के लिए जारी किए ये नियम
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्कूल बसों में हो रही लापरवाही के लिए जारी किए ये नियम
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हाल ही में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्कूल बसों को लेकर कुछ गाइजलाइन जारी की है। यह दिशा निर्देश प्रत्येक स्कूल को मानना जरूरी होगा। बोर्ड ने इसकी जिम्मेदारी स्कूल और उसके प्रबंधन को दी है।

क्या है गाइड लाइन-

•इस गाइडलाइन के मुताबिक सबसे पहले किसी बस का पीले रंग से पेंट होना जरूरी होगा।
•हर स्कूल बस के आगे ‘On School Duty' लिखना अनिवार्य होगा।
•प्रत्येक स्कूल बस में स्पीड गवर्नर, चालू हालत में सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस सिस्टम का होना जरूरी होगा।
•इसके अलावा किसी भी बस की स्पीड 40 किमी/घंटा से ज्यादा नहीं होनी होगी।
•बस के इंटियर पर जारी की गई गाइडलाइन की मानें तो बस की खिड़कियों पर तार की जाली लगाई जानी चाहिए।
•दरवाजों पर मजबूत ताले लगाने अनिवार्य हो गया है और अब इस गाइडलाइन की सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, इसके मुताबिक जब बस बच्चों को लेकर याकर रही होगी तो किसी भी फोर-व्हीलर को ओवर टेक करने पर सख्त मना है।
•प्रत्येक स्कूल बस में स्कूल का मोबाइल नम्बर रहना जरूरी है और अगर स्कूल बस के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है तो उसे ऐसे खड़ी करना पड़ेगा जिससे कि ट्रैफिक की समस्या ना उत्पन्न हो।
•हर स्कूल बस में कम से कम एक अभिभावक उपस्थित हों जो चालक और अन्य कर्मचारी के व्यवहार की निगरानी कर सकें औऱ स्कूल को फीडबैक दे सके।
•बच्चों की सुरक्षा के लिए एक परिवहन प्रबंधक और एक प्रशिक्षित महिला अटेंडेंट को नियुक्त किया जाए। स्कूल बस के अंदर एक मोबाइल फोन मुहैया करे ताकि आपात स्थिति में उसका इस्तेमाल हो सके।

 

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