बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को भंग करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को भंग करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
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नैनीताल. नैनीताल हाईकोर्ट ने रावत सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है और उनसे सम्बंधित विषय में सवाल भी किए है. रावत सरकार ने बीते दिनों बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को भंग करने आदेश दिया था. इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका दिया है.

कोर्ट ने राज्य में 1 अप्रैल 2017 को मंदिर समिति भंग करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. इससे पहले रावत सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति को भंग करते हुए नई समिति बनाने की बात कही थी. नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मंदिर समिति भंग करने का कारण पूछा है. इस मामले में सरकार को 11 अप्रैल को जवाब देना होगा.

बता दे कि इस सम्बन्ध में मंदिर समिति सदस्य दिवाकर चमोली और दिनकर बाबुलकर ने नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी.

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