नई दिल्ली : पैन कार्डधारकों के लिए यह एक जरूरी खबर है. यदि आपका पैन कार्ड आधार नंबर से अभी तक नहीं जुड़ा है, तो उसे तत्काल जोड़ लें. अन्यथा आपका कार्ड अवैध घोषित कर दिया जाएगा. इस कार्य के लिए 31 दिसंबर की तारीख अंतिम तिथि के रूप में घोषित की गई है.
गौरतलब है कि सरकार इसके जरिये 12 अंकों के बायोमीट्रिक पहचान प्रोजेक्ट के इस्तेमाल और बढ़ावा देना चाहती है. इस मामलेसे जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सभी करदाताओं को आयकर दाखिल करने के लिए एक पैन नंबर (स्थायी खाता संख्या) जरुरीहै, लेकिन कर के दायरे से बाहर रहने वाले भी पहचान के प्रमाण के रूप में भी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. देखा गया है कि इनमें से कई पैन कार्ड धोखे से प्राप्त किए गए हैं, जिनकी आधार के विशेष पहचान नंबर से इसकी जांच की जा सकती है.
आपको बता दें कि सरकार ने 31 दिसंबर तक की तारीख इसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित की है. सरकार को विश्वास है कि आधार नामांकन प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी. यह समय सीमा पर्याप्त होगी. इसके पूर्व सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी आधार जरूरी कर दिया था. यही नहीं, पैन कार्ड के आवेदन के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होने जा रहा है.
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