तीन तलाक अर्जी पर कोर्ट गंभीर, सरकार को भेजा नोटिस
तीन तलाक अर्जी पर कोर्ट गंभीर, सरकार को भेजा नोटिस
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नई दिल्ली : माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन तीन तलाक की अर्जियों को गंभीरता से लिया है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने इस मामले में जहां केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है वहीं मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड को भी नोटिस देकर जवाब तलब किया है। बताया गया है कि मामला कोलकाता में रहने वाली इशरत जहां से जुड़ा हुआ है।

बताया गया है कि इशरत जहां को तीन तलाक के जरिये तलाक दिया गया है और इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट की शरण लेकर उसके साथ न्याय करने का अनुरोध किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इशरत की ओर से वकील वीके बीजु ने याचिका दाखिल की है। इसके बाद कोर्ट ने न केवल सरकार बल्कि मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह कहा था याचिका में

इशरत जहां के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें यह कहा गया  है कि क्या मनमाने तरीके से या एक तरफा तीन तलाक से किसी महिला को तलाक दिया जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि ऐसा होता है तो महिला का अधिकार क्या बना रहेगा।

सरकार से यह पूछा कोर्ट ने 

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड को नोटिस जारी करते हुये यह पूछा है कि क्या कोई व्यक्ति मनमर्जी से तलाक दी गई महिला को उसके अधिकारों से वंचित कर सकता है, इस मामले में कोर्ट ने सरकार और बोर्ड से जल्द जवाब देने के लिये कहा है।

इसलिये याचिका दाखिल

बताया गया है कि इशरत जहां के पति ने उसे तीन तलाक के जरिये तलाक दे दिया है, बावजूद इसके वह अपने ससुराल में रह रही है। उसका कहना है कि उसे उसके पति और परिवार से जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि वह तलाक के बाद भी ससुराल में रह रही है। उसके चार बच्चे है, लेकिन ससुराल वालों ने उसके बच्चों को कहीं भेज दिया है और वे उनके बारे में बताने के लिये भी तैयार नहीं है। इसी कारण के चलते इशरत जहां ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है।

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