सुशासन बाबु के राज्य में इज्जत लूटने पर सुना दिया जाता है तालिबानी फरमान
सुशासन बाबु के राज्य में इज्जत लूटने पर सुना दिया जाता है तालिबानी फरमान
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बिहार : सुशासन का ढोल पीटने वाले नितीश कुमार के राज्य में अस्मत लुटने पर इंसाफ दिलाने की जगह तालिबानी फैसला सुनाया जाता है. फैसला भी ऐसा जिस पर पीड़ित परिवार को मनना ही पड़ता है. जी हां, ये सब हो रहा है बिहार में. यह हैरान कर देने वाला बिहार के वैशाली का है . यहां नाबालिग बच्ची की अस्मत लूटने की कीमत डेढ़ लाख और 12 साल की बच्ची की अस्मत लूटने के बाद शादी कराने का फरमान सुनाया गया है.

जानकारी के मुताबिक, पहला मामला है बिहार के वैशाली जिले का है. यहां लालगंज के खरौना पंचायत के शाहपुर गांव इस साल ईद के दिन जब उस समाज में हर तरफ खुशिया मनाई जा रही थी, तो उस दिन एक मुस्लिम परिवार के घर सन्नाटा पसरा था. वजह थी कि एक दरिंदे ने उनकी 12 वर्षीय बच्ची की आबरू को तार-तार कर दिया था. ये हैवान कोई और नही बल्की उनका पड़ोसी ताहिर था. पीड़िता छठी क्लास की छात्रा है, जिसे बहला-फुसला कर उसने हवस का शिकार बनाया. इस वारदात के बाद पीड़िता के परिवार वालो ने न्याय की आस लिए खरौना पंचायत का दरवाजा खटखटाया. जहां न्याय की जगह पंचायत ने तालिबानी फरमान सुना दिया.

कहा गया कि रेप हुआ है तो अब शादी कर लो. पंचायत ने फैसला दिया जिसने इज्जत लूटी वहीं उस लड़की से शादी करेगा. ऐसा फैसला शायद ही आपने पहले कहीं सुना होगा. फैसले के बाद पीड़िता की शादी तो ताहिर से करा दी गई. लेकिन पीड़िता को ताहिर ने इतना प्रताड़ित किया जिसके बारे में जानकर हर किसी का खून खोल उठेगा. शादी के बाद पीड़िता को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की गई. उसके माता-पिता ने फिर अपनी गुहार पंचायत के पास लेकर गए. पंचायत ने फिर सुनाया अपना फरमान और कहा डेढ़ लाख ले लो और चुपचाप बैठ जाओ. कुछ नहीं हो सकता. अब मां को इंसाफ चाहिए. लेकिन सुशासन बाबू की सरकार में अब तक उसे न्याय नहीं मिला.

दूसरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना के एक गांव का है. यहां भी दो मासूम बच्चियों की अस्मत लूटने की कीमत लगाई गई. इसके बाद तालिबानी फैसला सुनाया गया. पंचायत ने फैसला सुनाया कि 82 हजार जुर्माना अदा करके मामला रफा-दफा किया जाए. पांच और चार साल की बच्ची के साथ उसके अपने ही दादा की उम्र रिश्तेदार ने रेप किया था.

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