श्रमजीवी एक्प्रेस बम धमाके के आरोपी को मिली मौत की सजा
श्रमजीवी एक्प्रेस बम धमाके के आरोपी को मिली मौत की सजा
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नई दिल्ली। 28 जुलाई 2005 को हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन बम विस्फोट मामले में आरोपी मोहम्मद आलमगीर को फांसी की सजा सुनाई गई। एडीजे प्रथम बुधराम यादव की अदालत ने यह फैसला सुनाया। आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी और रेल एक्ट की धारा 151 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई।

साथ ही पांच-पांच लाख जुर्माना। सजा सुनते ही आतंकी फूट-फूट कर रोने लगा। कोर्ट के बाहर जुटी भीड़ ने फैसले के बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। 11 साल बाद आए फैसले में 12 यात्रियों की जानें गई थी, जब कि 18 लोग घायल हुए थे। बता दें कि 18 जुलाई 2005 में शाम के 5.15 बजे टनासे दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम धमाका हुआ था।

हरपालगंज रेलवे स्टेशन के हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग पर हुए इस धमाके में ओबैदुर्रहमान उर्फ बाबू भाई, नफीकुल विश्वास, हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन व मोहम्मद आलमगीर आरोपी थे। इनमें से आरोपी नफीकुल व हिला को अन्य मामलों में सुनवाई के लिए हैदराबाद भेजा गया है।

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