गोहत्या मामले में गिरफ्तारी से रोक, एक को राहत देने से इनकार
गोहत्या मामले में गिरफ्तारी से रोक, एक को राहत देने से इनकार
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इलाहाबाद ​: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुये गोहत्या मामले में अन्य सभी आरोपियों की गिरफ्तारी से जहां रोक लगा दी है वहीं मुख्य आरोपी को किसी तरह से राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। मामला दादरी कांड से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों दादरी में गोहत्या और मांस बरामद होने का मामला सामने आया था। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को माननीय न्यायाधीश रमेश सिन्हा और प्रभातचंद त्रिपाठी ने यह फैसला दिया है।

बताया गया है कि कोर्ट ने गोहत्या और मांस बरामदी के मामले में आरोपी जान मोहम्मद को किसी तरह से राहत देने से इनकार किया है, जबकि अन्य सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश कोर्ट की ओर से दिये गये है। गौरतलब है कि अखलाक के परिजनों ने कोर्ट की शरण ली थी और यह कहा था कि गोहत्या के मामले में फंसाया गया है। परिवार ने यह भी दावा किया है कि पुलिस ने जो मांस बरामद किया था, वह गाय का नहीं है तथा मांस की रिपोर्ट के साथ भी पुलिस ने छेड़छाड़ की है।

मामले के आरोपी परिवार ने कोर्ट से यह अनुरोध किया था कि वे मामले की नये सिरे से जांच कराने के आदेश दे। इसके बाद कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला दिया है। गौरतलब है कि मामला बीते वर्ष सिंतबर का है। उस समय दादरी के बिसाहड़ा गांव मे रहने वाले अखलाक पर गोहत्या और मांस रखने का आरोप लगा था। इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगते ही उन्होंने अखलाक पर  हमला बोलते हुये उसकी इतनी पिटाई की थी कि, मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी।

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