बहू की हत्या के आरोप में  ससुराल वालों को आजीवन कारावास
बहू की हत्या के आरोप में ससुराल वालों को आजीवन कारावास
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गया : बिहार में 13 साल पहले की गई नवविवाहिता की हत्या के मामले में शुक्रवार को त्वरित न्यायालय के जज दिग्विजय सिंह ने सास, ससुर एवं ननद को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड से भी दण्डित किया.

मिली जानकारी के अनुसार 13 साल पूर्व बहू की हत्या के इस मामले में दहेज़ नहीं बल्कि बहू को उसके काले रंग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था. इस बारे में एपीपी कमलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि ग्राम खरौना की कोसमी देवी ने अपनी बेटी रिंकू की शादी 2001 में संजू सिंह के साथ की थी. शादी के बाद ससुराल वाले उसे काला होने के कारण हमेशा प्रताड़ित करते थे. 28 अगस्त 2004 को रिंकू को उसके पति, सास, ससुर, ननद ने जहर देकर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक की मां के बयान पर पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ बुनियादगंज थाने में मामला दर्ज किया था.

बता दें कि इस मामले के ट्रायल के दौरान पति संजू सिंह की मृत्यु हो गई थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया. 13 साल तक कोर्ट में चले मामले में आखिर कोसमी देवी को अपनी बेटी रिंकू की हत्या के मामले में अब जाकर इन्साफ मिला .बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने पैरवी की.

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