अब मेडिकल काॅलेज की सीट छोड़ी तो भरने होंगे 10 लाख रूपए
अब मेडिकल काॅलेज की सीट छोड़ी तो भरने होंगे 10 लाख रूपए
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भोपाल। अब मध्यप्रदेश के मेडिकल काॅलेजेस में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी प्रवेश पाने के बाद वह महाविद्यालय नहीं छोड़ पाऐंगे। दरअसल विद्यार्थियों को सरकार द्वारा 10 लाख रूपए देना होंगे। इतना ही नहीं प्रवेश के बाद सीटें खाली न छोड़ी जाऐं इसके लिए सीट लीविंग बांड 5 लाख रूपए से 10 लाख रूपए हो गया है। अर्थात यदि आपने किसी काॅलेज में प्रवेश ले लिया और फिर आप वह सीट छोड़ना चाहते हैं तो फिर आप वह सीट नहीं छोड़ सकेंगे।

यदि आप वह सीट छोड़ते हैं तो मेडिकल और पोस्टग्रेजुएशन में प्रवेश के नियमों में इसका प्रावधान किया जाने वाला है। गजट नोटिफिकेशन के बाद इस तरह का नियम लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि निजी काॅलेजेस का कहना है कि पीजी श्रेणी की सीट पर राज्य सरकार दाखिला करवा रही है लेकिन निजी मेडिकल काॅलेजेस का कहना रहा कि यदि कोई छात्र सीट छोड़ देता है तो काॅलेज उस सीट को भर नहीं पाता है

ऐसे में उसे 5 वर्ष तक फसी का नुकसान होता है ऐसे में पिछले वर्ष राज्य सरकार ने नियम में संशोधन किया और कहा कि यदि कोई भी छात्र अपनी सीट छोड़ता है तो उसे नियमानुसार रूपए देने होंगे। ऐसे में विद्यार्थियों को प्रवेश में ही सीट लीविंग बाॅंड भरना होगा। गौरतलब है कि पोस्टग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मार्च या अप्रैल में प्रवेश होंगे। इस दौरान सरकार का यह नियम काम करेगा।

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